रिपोर्ट-अंकुश यादव


सुलतानपुर। हमले के आरोपी की जमानतनामा सत्यापन की रिपोर्ट दो माह से भी अधिक समय बीतने के बावजूद अदालत नहीं पहुँचने पर स्पेशल जज एससी-एसटी एक्ट राकेश पाण्डेय की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को अदालत ने कूरेभार पुलिस की लापरवाही को देखते हुए आरोपी की तरफ से पेश की गई अर्जी पर बड़ा संज्ञान लिया है। विशेष अदालत ने एसपी को पत्र जारी कर जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कार्यवाही करने एवं 29 अक्टूबर को दिन में दो बजे कृत कार्यवाही से कोर्ट को अवगत कराते हुए जमानत सत्यापन रिपोर्ट भी पेश करने का आदेश जारी किया है।
कूरेभार थाने के नरोत्तमपुर शिवकरी के रहने वाले आरोपी लल्लन शुक्ला समेत अन्य के खिलाफ पीड़ित पक्ष ने 19 जून साल 2012 की घटना बताते हुए कट्टे से फायर कर जानलेवा हमला करने एवं एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य आरोप में स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में आरोपी लल्लन शुक्ला को मामले में जेल भेजा गया है। गत 11 अगस्त को मामले में स्पेशल जज राकेश पाण्डेय की अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर लिया था। स्पेशल कोर्ट में आरोपी के जमानतदारों के अभिलेख पेश हुए। जिनके सत्यापन के लिए जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को कागजात गत 21 अगस्त को भेजे गए। आरोप के मुताबिक डीएम की तरफ से जमानत सत्यापन रिपोर्ट कोर्ट पहुँच गई,पर एसपी की तरफ से जमानत सत्यापन की रिपोर्ट दो माह के बाद भी कोर्ट नहीं भेजी जा सकी है,जिसकी वजह से आरोपी जमानत पाने के बाद भी जेल काट रहा है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में अर्जी देते हुए मामले में कार्यवाही की मांग किया। जिस पर संज्ञान लेते हुए स्पेशल कोर्ट ने एसपी को पत्र जारी कर कूरेभार थाने के पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही का आदेश जारी किया है। मामले में कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दिन में दो बजे तक कृत कार्यवाही से अवगत कराने एवं जमानतनामा सत्यापन की रिपोर्ट भी पेश करने का आदेश दिया है।