जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ प्रेस विज्ञप्ति आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12 सितम्बर 2026 के सफल आयोजन हेतु पराविधिक स्वयं सेवकों द्वारा जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि…

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ
प्रेस विज्ञप्ति
आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12 सितम्बर 2026 के सफल आयोजन हेतु पराविधिक स्वयं सेवकों द्वारा जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार दिनांक 12 सितम्बर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पराविधिक स्वयं सेवकों द्वारा जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ श्री मलखान सिंह के मार्गदर्शन में तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी श्री प्रकाश तिवारी के निर्देशन में जनपद की दीवानी न्यायालय परिसर, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, पारिवारिक न्यायालय, कामर्शियल कोर्ट, भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनव्र्यवस्थापन प्राधिकरण, समस्त तहसीलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पराविधिक स्वयं सेवकों द्वारा जागरूकता शिविर के माध्यम से लोक अदालत संबंधी प्रचार-प्रसार किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक वादकारी राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ प्राप्त कर सकें।
राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बैंक ऋण वसूली, श्रम, विद्युत, राजस्व, पारिवारिक, चेक बाउंस, प्री-लिटिगेशन, आरबीट्रेशन तथा अन्य सुलह योग्य वादों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया जाएगा। लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होता है।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ कुँवर मित्रेश सिंह कुशवाहा ने जनपद वासियों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने विवादों का निस्तारण कराकर त्वरित, सुलभ एवं किफायती न्याय प्राप्त करें तथा आपसी सौहार्द और भाईचारे को बढ़ावा दें।