बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को भारत छोड़ने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है।
अदालत ने उन्हें 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश देने वाले नोटिस पर फिलहाल रोक लगा दी है। केंद्र सरकार की ओर से आश्वासन दिए जाने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 2 नवंबर तक टाल दी। तब तक इमरान खान के खिलाफ इस नोटिस के आधार पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, इमरान खान अमेरिकी नागरिक हैं और उनके पास ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड है। वह भारत में लंबे समय से रह रहे हैं। 10 अक्टूबर को मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान के पास मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग से जुड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। यह विरोध मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के मुद्दे से जुड़ा था।
इसके बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) ने 14 अक्टूबर को इमरान खान को नोटिस जारी कर 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था।
इमरान खान ने इस नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए इसे मनमाना और गैरकानूनी बताया। उनकी याचिका में दलील दी गई कि उन्हें नोटिस जारी करने से पहले अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। अभिनेता ने यह भी कहा कि वह प्रदर्शन के आयोजक या सक्रिय प्रतिभागी नहीं थे।
उनकी याचिका में नोटिस को रद्द करने और मामले की सुनवाई पूरी होने तक इसके प्रभाव पर रोक लगाने की मांग की गई है।
2 नवंबर को फिर होगी सुनवाई
27 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने मामले में अतिरिक्त समय मांगा। इसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई 2 नवंबर को निर्धारित की। केंद्र की ओर से आश्वासन दिया गया कि अगली सुनवाई तक इमरान खान के खिलाफ इस नोटिस के आधार पर कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा।
फिलहाल, अभिनेता को राहत मिली है, लेकिन मामले का अंतिम फैसला आना बाकी है। अगली सुनवाई में अदालत इस मामले से जुड़े कानूनी पहलुओं पर आगे विचार करेगी।