सुलतानपुर। अमेठी जिले में 17 वर्षीय किशोरी से जुड़े मामले में स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी प्रमेन्द्र कुमार को दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया, जबकि घर में घुसकर छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य अपराधों में दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को जेल भेजने का आदेश देते हुए सजा पर सुनवाई के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तय की थी।
मामले में किशोरी के पिता ने 14 मई 2017 को जगदीशपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि घटना के दिन उनकी बेटी घर पर अकेली थी, तभी आरोपी ने घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की। विवेचना के दौरान मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराएं जोड़ी गईं।
विशेष लोक अभियोजक सीएल द्विवेदी के अनुसार, अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को दुष्कर्म के आरोप से दोषमुक्त कर दिया, जबकि छेड़खानी और अन्य अपराधों में दोषी माना। सजा को लेकर अदालत के फैसले का इंतजार है।







