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PM किसान की 23 किस्तें रुकीं: एक किसान को ब्याज और 5,000 रुपये हर्जाने का हाईकोर्ट आदेश

कानपुर देहात के विश्राम सिंह के मामले में बकाया भुगतान का निर्देश मिला। यह सभी किसानों के लिए स्वतः ब्याज मिलने की घोषणा नहीं है।

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मुख्य संपादक

1 मिनट कानपुर देहात

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PM किसान की 23 किस्तें रुकीं: एक किसान को ब्याज और 5,000 रुपये हर्जाने का हाईकोर्ट आदेश
लोकतंत्र लाइव टीवी का AI-सहायता से तैयार सांकेतिक न्यूज़ ग्राफिक; घटना की वास्तविक तस्वीर नहीं।

कानपुर देहात के किसान विश्राम सिंह की रुकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की किस्तों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्याज सहित भुगतान का निर्देश दिया है। हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, मामला 23 किस्तों से वंचित रहने की शिकायत से जुड़ा है।

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ल की खंडपीठ ने 30 नवंबर 2026 तक बकाया भुगतान तथा हर किस्त पर उसकी देय तिथि से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने को कहा। पांच हजार रुपये हर्जाने का भी निर्देश बताया गया है।

याचिकाकर्ता ने बैंक विवरण की त्रुटि का मुद्दा उठाया था, जबकि विभाग ने ई-केवाईसी लंबित रहने की बात कही। अंतरिम आदेश के बाद औपचारिकताएं पूरी हुईं। यह विश्राम सिंह की याचिका में दिया गया निर्देश है, सभी लाभार्थियों के लिए स्वतः ब्याज लागू होने का सामान्य आदेश नहीं।

स्रोत: हिन्दुस्तान, 8 अक्टूबर 2026।

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