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नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को राहत, हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक दी अंतरिम जमानत

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Pawan Kumar

1 मिनट नंदीग्राम

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नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को राहत, हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक दी अंतरिम जमानत

**नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को राहत, हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर तक दी अंतरिम जमानत**

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार **मिलन प्रधान** को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें **21 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत** दे दी है। जस्टिस तीर्थंकर घोष की अदालत ने कहा कि प्रधान को चुनाव लड़ने का अवसर मिलना चाहिए। नंदीग्राम में 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है।

मिलन प्रधान को 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से जुड़े पुराने मामलों में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में उनकी ओर से दलील दी गई कि उन्हें नामांकन दाखिल करने के बाद हिरासत में लिया गया। अदालत ने यह भी देखा कि राज्य सरकार की ओर से ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो कि 2007 के बाद किसी अपराध के सिलसिले में प्रधान की तलाश की जा रही थी।

मिलन प्रधान की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस और राज्य सरकार के बीच राजनीतिक विवाद भी सामने आया था। इससे पहले हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने उन्हें मिली एकल पीठ की सुरक्षा को रद्द करते हुए नियमित जमानत के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाने को कहा था। अब अंतरिम जमानत मिलने के बाद उन्हें चुनाव प्रचार में हिस्सा लेने का रास्ता साफ हुआ है।

नंदीग्राम उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीट पहले **शुभेंदु अधिकारी** का गढ़ रही है। 2021 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इसी सीट से ममता बनर्जी को हराया था। इस बार कांग्रेस ने मिलन प्रधान को उम्मीदवार बनाया है, जबकि उपचुनाव में अलग-अलग दलों के उम्मीदवार मैदान में हैं।

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