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राहुल गांधी की ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ महारैली पर दिल्ली पुलिस की सख्त शर्तें, शाम 5 बजे तक खत्म करना होगा कार्यक्रम

राहुल गांधी की ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ महारैली पर दिल्ली पुलिस की सख्ती! शाम 5 बजे तक ही मिलेगी इजाजत, जानिए रैली को लेकर क्या-क्या शर्तें लागू की गईं।

Pawan Kumar

• रिपोर्टर व न्यूज़ संपादक

3 मिनट नई दिल्ली

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राहुल गांधी की ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ महारैली पर दिल्ली पुलिस की सख्त शर्तें, शाम 5 बजे तक खत्म करना होगा कार्यक्रम

नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ महारैली आयोजित की जा रही है। रैली को लेकर दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ अनुमति दी है। आयोजकों को कार्यक्रम के समय, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और कानून-व्यवस्था से जुड़े कई निर्देशों का पालन करना होगा। सबसे अहम शर्त यह है कि रैली हर हाल में शाम 5 बजे तक समाप्त करनी होगी।

 शाम 5 बजे तक खत्म करना होगा कार्यक्रम

दिल्ली पुलिस की शर्तों के मुताबिक, रैली का निर्धारित समय बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। शाम 5 बजे तक कार्यक्रम समाप्त करने के बाद आयोजकों को भीड़ को व्यवस्थित तरीके से वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। रैली से पहले या बाद में किसी भी प्रतिभागी को रामलीला मैदान में रातभर रुकने की अनुमति नहीं होगी।

 CCTV कैमरों से होगी निगरानी

रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मैदान के प्रवेश और निकास द्वार, मंच, बैठने की जगह तथा आसपास के क्षेत्रों में हाई डेफिनिशन CCTV कैमरे लगाने की शर्त रखी गई है। कैमरों की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था के साथ कम से कम पांच मॉनिटर वाला कंट्रोल रूम भी तैयार करना होगा, ताकि कार्यक्रम के दौरान गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।

 पानी, शौचालय और वॉलंटियर्स की व्यवस्था जरूरी

रैली में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए आयोजकों को पर्याप्त पानी के टैंकर और शौचालय उपलब्ध कराने होंगे। महिलाओं के लिए अलग शौचालय ब्लॉक की व्यवस्था भी जरूरी होगी। इसके अलावा, भीड़ को नियंत्रित करने और कार्यक्रम को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स तैनात करने होंगे। उनकी पहचान के लिए एक जैसी ड्रेस या बैज का इस्तेमाल करना होगा।

 भड़काऊ भाषण देने पर तुरंत कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने रैली को शांतिपूर्ण बनाए रखने पर भी जोर दिया है। आयोजकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यक्रम के दौरान हिंसा, हंगामा या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वाली कोई गतिविधि न हो। मंच से जाति, धर्म या रंग के आधार पर तनाव पैदा करने अथवा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले भाषणों की अनुमति नहीं होगी।

यदि कोई वक्ता भड़काऊ या धमकी भरा भाषण देता है, तो आयोजकों को तत्काल उसका माइक बंद करना होगा और उसे मंच से हटाना होगा। पुलिस के निर्देशों का पालन करना और कार्यक्रम के दौरान शांति बनाए रखना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी।

 रामलीला मैदान से बाहर मार्च की अनुमति नहीं

रैली के दौरान रामलीला मैदान से किसी अन्य स्थान की ओर मार्च निकालने की अनुमति नहीं होगी। रैली में आने वाली बसों, कारों, टेम्पो और अन्य वाहनों को यातायात पुलिस की ओर से निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करना होगा। इससे यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने और आसपास के क्षेत्रों में जाम की स्थिति से बचने में मदद मिलने की उम्मीद है।

 पुलिस को देनी होगी कार्यक्रम की पूरी जानकारी

आयोजकों को आमंत्रित लोगों और वॉलंटियर्स की सूची, कार्यक्रम का मिनट-दर-मिनट विवरण, बसों की संख्या और उनके पंजीकरण नंबर सहित जरूरी जानकारियां पुलिस को उपलब्ध करानी होंगी। साथ ही, आयोजकों को दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग करते हुए लागू कानूनों और नियमों का पालन करना होगा।

 शर्तों का उल्लंघन करने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस की ओर से तय शर्तों का उल्लंघन होने पर आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। रैली में शामिल लोगों को नियंत्रित रखना, सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन कराना और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना आयोजकों की जिम्मेदारी होगी।

‘वोट बचाओ-देश बचाओ’ महारैली में विपक्षी दलों की भागीदारी और उनके राजनीतिक संदेश पर भी नजर रहेगी। हालांकि, रैली के दौरान सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस की शर्तों का पालन करना आयोजकों के लिए अनिवार्य होगा।

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