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सड़क हादसे में मौत पर भाई भी मांग सकते हैं मुआवजा, गुजरात हाईकोर्ट का अहम फैसला

सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत होने पर अब उसके भाई भी मोटर दुर्घटना मुआवजे का दावा कर सकते हैं, भले ही वे मृतक पर आर्थिक रूप से निर्भर न रहे हों। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी प्रतिनिधि (Legal…

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V K Singh

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सड़क हादसे में मौत पर भाई भी मांग सकते हैं मुआवजा, गुजरात हाईकोर्ट का अहम फैसला

सड़क दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मौत होने पर अब उसके भाई भी मोटर दुर्घटना मुआवजे का दावा कर सकते हैं, भले ही वे मृतक पर आर्थिक रूप से निर्भर न रहे हों। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी प्रतिनिधि (Legal Representative) होने के नाते भाई मुआवजा मांगने का अधिकार रखते हैं।

अदालत ने स्पष्ट किया कि मुआवजे का अधिकार केवल आर्थिक निर्भरता तक सीमित नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मृतक का वैध कानूनी प्रतिनिधि है, तो वह भी मुआवजे का दावा पेश कर सकता है। यह फैसला 1994 के एक सड़क हादसे से जुड़े मामले में आया, जिसमें बीमा कंपनी और वाहन चालक ने भाइयों के दावे का विरोध किया था। हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज करते हुए मुआवजे का अधिकार बरकरार रखा।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के पूर्व निर्णयों का भी हवाला दिया। अदालत ने कहा कि मोटर दुर्घटना मामलों में मुआवजा देने का उद्देश्य पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना है, इसलिए केवल आर्थिक निर्भरता के आधार पर किसी कानूनी प्रतिनिधि का दावा खारिज नहीं किया जा सकता। यह फैसला भविष्य के ऐसे मामलों में भी महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है।

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