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दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस गश्त से लेकर कैब ड्राइवरों की जांच तक कई निर्देश

दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्कूल-कॉलेज, कोचिंग सेंटर, पार्क, सड़क और अन्य संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ाने, सार्वजनिक परिवहन और ऐप-आधारित कैब के ड्राइवरों व सहायकों का सख्त सत्यापन करने के साथ वाहनों के ट्रैकिंग और SOS सिस्टम की रियल-टाइम निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है।

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Pawan Kumar

3 मिनट नई दिल्ली

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दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस गश्त से लेकर कैब ड्राइवरों की जांच तक कई निर्देश
नई दिल्ली में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।

नई दिल्ली में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। 5 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस, प्रशासन और परिवहन विभाग को अपराध की रोकथाम के लिए कई तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने साफ किया कि केवल कागजों पर सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, बल्कि जमीन पर उसका असर दिखाई देना चाहिए। इसके तहत संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ाने और शैक्षणिक संस्थानों समेत ऐसे स्थानों की लगातार निगरानी करने को कहा गया है, जहां महिलाओं के खिलाफ अपराध का खतरा अधिक है।

 स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटरों के आसपास बढ़ेगी गश्त

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास बीट पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। पुलिस को पहले से चिन्हित संवेदनशील इलाकों में नियमित के साथ-साथ अचानक जांच करने को कहा गया है। कोर्ट ने पहले दिए गए निर्देशों के तहत संवेदनशील इलाकों की मैपिंग, स्ट्रीट लाइट और CCTV व्यवस्था की समीक्षा तथा सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया है।

 Ola, Uber और Rapido समेत सभी सार्वजनिक वाहनों के ड्राइवरों का सत्यापन

कोर्ट ने बस, कैब, टैक्सी और ऑटो में सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ड्राइवरों और सहायकों के सख्त सत्यापन का निर्देश दिया है। यह व्यवस्था ऐप आधारित सेवाओं जैसे Ola, Uber और Rapido से जुड़े वाहनों पर भी लागू होगी। केवल पंजीकृत और सत्यापित ड्राइवरों को ही वाहन चलाने की अनुमति होगी। यात्रियों को वाहन के अंदर ड्राइवर और सहायक का नाम व फोटो साफ तौर पर दिखाई देना चाहिए। इसके अलावा यूनिफॉर्म या कोई अन्य स्पष्ट पहचान व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है।

 बिना सत्यापन किसी दूसरे ड्राइवर को वाहन देने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने वाहन की सब-लेटिंग या किसी दूसरे व्यक्ति को चलाने देने पर भी सख्ती दिखाई है। किसी दूसरे ड्राइवर को वाहन सौंपने से पहले उसका पंजीकरण और सत्यापन जरूरी होगा। बिना सत्यापन वाहन किसी व्यक्ति को देने पर रोक रहेगी। इसके लिए वाहन चेकपॉइंट पर नियमित और अचानक जांच की व्यवस्था करने को कहा गया है।

 शिकायत के लिए अलग व्यवस्था और वाहनों की निगरानी

कोर्ट ने सार्वजनिक परिवहन से जुड़ी शिकायतों के लिए एक समर्पित व्यवस्था बनाने को कहा है, ताकि यात्रियों की शिकायत दर्ज होने के बाद उस पर कार्रवाई को ट्रैक किया जा सके। साथ ही वाहन ट्रैकिंग सिस्टम और पुलिस की इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्यवस्था के बीच बेहतर तालमेल की भी समीक्षा करने को कहा गया है।

 सड़क पर खड़े भारी वाहनों और ब्लाइंड स्पॉट पर नजर

महिलाओं और आम लोगों की सुरक्षा के लिए ऐसे स्थानों की पहचान करने पर भी जोर दिया गया है, जहां सड़क किनारे खड़े भारी वाहन नजर में बाधा पैदा करते हैं या ब्लाइंड स्पॉट बनाते हैं। कोर्ट के व्यापक सुरक्षा निर्देशों में सार्वजनिक स्थानों की रोशनी, CCTV, निगरानी और गश्त की कमियों को दूर करने पर भी जोर दिया गया है।

 अवैध शराब की दुकानों और असामाजिक गतिविधियों पर कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने अनधिकृत शराब दुकानों और ऐसे अवैध ठिकानों की पहचान करने के निर्देश भी दिए हैं, जहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो सकता है। पुलिस को ऐसे स्थानों की निगरानी और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने को कहा गया है। उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और अन्य नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना है।

 मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर की व्यक्तिगत जवाबदेही

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से इन निर्देशों के अनुपालन पर विस्तृत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि उसके निर्देशों को गंभीरता से लागू नहीं किया गया तो दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह ठहराया जा सकता है। मामले में आगे की कार्रवाई और अनुपालन की समीक्षा के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है।

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