वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 57वीं बैठक गुरुवार, 8 अक्टूबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह 11 बजे से हो रही है। यह बैठक पहले 7 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन इसे दूसरी बार आगे बढ़ाया गया। काउंसिल की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करती हैं और इसमें सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं।
टैक्स दरों में बदलाव की उम्मीद कम
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस बैठक में टैक्स दरों के ढांचे में बड़े बदलाव की संभावना कम है। फोकस प्रक्रिया सुधार पर रहने की उम्मीद है, ताकि नियमों का पालन आसान हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट तक पहुंच बढ़े और रिफंड जल्दी मिलें।
इन प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा
- GST अधिकारियों के गिरफ्तारी के अधिकार हटाकर न्यायिक मंजूरी अनिवार्य करना
- आपराधिक कार्यवाही की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करना
- रिटर्न फाइलिंग के नियमों में बदलाव
- ई-कॉमर्स पर बेचने वाले छोटे कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन आसान करना
- इनवर्टेड ड्यूटी ढांचे में जमा क्रेडिट के रिफंड का दायरा बढ़ाना
बैठक का औपचारिक एजेंडा सार्वजनिक नहीं किया गया है, इसलिए ये प्रस्ताव रिपोर्टों पर आधारित हैं। अंतिम फैसले बैठक के बाद वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएंगे।



