चंडीगढ़। हरियाणा के शहरों में रहने वाले संपत्ति मालिकों के लिए ज़रूरी सूचना है। शहरी स्थानीय निकायों में प्रॉपर्टी टैक्स की नई दरें अब 11 अक्टूबर से लागू होंगी। जो लोग पुरानी दरों का फायदा लेना चाहते हैं, उनके पास 10 अक्टूबर तक का समय है।
दो बार बढ़ चुकी है तारीख
नई दरें पहले 1 सितंबर से लागू होनी थीं। इसे बढ़ाकर 1 अक्टूबर किया गया और अब 11 अक्टूबर तय की गई है। सरकार ने 2013 की पुरानी अधिसूचना के हिसाब से टैक्स जमा करने के लिए लोगों को अतिरिक्त समय दिया है।
किस पर क्या असर
- जिन्होंने पहले ही प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर दिया है, उन पर नई अधिसूचना का असर 2026-27 तक नहीं पड़ेगा।
- 2025-26 तक का पुराना बकाया और उस पर ब्याज नई अधिसूचना से प्रभावित नहीं होगा।
- फरीदाबाद, गुरुग्राम और मानेसर जैसे बड़े नगर निगमों में आवासीय संपत्ति पर सालाना 0.030 फीसदी और गैर-आवासीय संपत्ति पर 0.10 फीसदी टैक्स तय किया गया है।
कैसे करें भुगतान
प्रॉपर्टी टैक्स हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के ऑनलाइन पोर्टल या अपने नगर निगम/नगर परिषद कार्यालय में जमा किया जा सकता है। भुगतान से पहले अपनी प्रॉपर्टी आईडी की जानकारी ज़रूर जांच लें।







