शामली। नवरात्रि, दशहरा, दीपावली जैसे आने वाले त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी आलोक यादव ने 27 नवंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू करने का आदेश जारी किया है।
इन पर रहेगी रोक
- बिना अनुमति कोई सभा, जुलूस या रैली नहीं निकाली जा सकेगी।
- बिना अनुमति पांच या ज़्यादा लोग सार्वजनिक जगह पर इकट्ठा नहीं होंगे।
- बिना अनुमति लाउडस्पीकर और डीजे नहीं बजाया जा सकेगा।
- रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि यंत्रों का इस्तेमाल पूरी तरह बंद रहेगा।
- चाइनीज मांझा बेचने और इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी।
परीक्षा केंद्रों के आसपास सख्ती
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में अनावश्यक भीड़ जुटाने, नकल सामग्री लेकर जाने और ध्वनि यंत्र बजाने पर रोक रहेगी, ताकि परीक्षाएं शांति से हो सकें।
उल्लंघन पर कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि बिना अनुमति लाउडस्पीकर और डीजे नहीं बजाया जा सकेगा।





