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शामली: त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए 27 नवंबर तक निषेधाज्ञा लागू, बिना अनुमति डीजे पर रोक
आने वाले त्योहारों और परीक्षाओं को देखते हुए शामली में 27 नवंबर तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई है। बिना अनुमति जुलूस, रैली, लाउडस्पीकर और डीजे पर रोक रहेगी। रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि यंत्र पूरी तरह बंद रहेंगे। चाइनीज मांझा भी प्रतिबंधित है।
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