सोशल मीडिया पर इन दिनों एक गजट नोटिफिकेशन तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने सरकारी (पब्लिक सेक्टर) बैंकों के लिए अब हर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। हमने इस दावे की पड़ताल की। सच यह है कि यह नोटिफिकेशन पूरी तरह फर्जी है।
दावा क्या है
- वायरल दस्तावेज पर 30 सितंबर 2026 की तारीख और नोटिफिकेशन नंबर S.O. 4275(E) लिखा है।
- इसे वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग का आदेश बताया गया है।
- दावा है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act), 1881 की धारा 25 के तहत तुरंत प्रभाव से सभी शनिवार बैंकों में छुट्टी रहेगी।
सच क्या है
भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने 1 अक्टूबर को साफ किया कि वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। यह दस्तावेज पूरी तरह गढ़ा हुआ है और यह कोई आधिकारिक सरकारी आदेश नहीं है।
अभी क्या है नियम
मौजूदा व्यवस्था के तहत सरकारी बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। बाकी शनिवार को बैंक सामान्य रूप से खुलते हैं। यानी अगर आपको बैंक जाना है तो पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को शाखाएं खुली रहेंगी।



