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GST में बड़े सुधारों की सिफारिश: गिरफ्तारी प्रावधान हटाने और रिफंड तेज करने पर जोर

57वीं बैठक में प्रक्रिया सुधारों पर निर्णय की रिपोर्ट है। प्रस्तावित बदलावों का लक्ष्य अप्रैल 2027 है; यह तत्काल कर दर बदलने की खबर नहीं।

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मुख्य संपादक

1 मिनट नई दिल्ली

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GST में बड़े सुधारों की सिफारिश: गिरफ्तारी प्रावधान हटाने और रिफंड तेज करने पर जोर
लोकतंत्र लाइव टीवी का AI-सहायता से तैयार सांकेतिक न्यूज़ ग्राफिक; घटना की वास्तविक तस्वीर नहीं।

जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक के बाद कारोबारियों के लिए प्रक्रिया सुधारों का नया पैकेज सामने आया है। Financial Express की रिपोर्ट के अनुसार, आठ अक्टूबर की बैठक में पंजीकरण, रिफंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट और मुकदमों से जुड़ी प्रक्रिया सरल बनाने पर निर्णय हुए।

रिपोर्ट में सीजीएसटी कानून की धारा 69 हटाकर गिरफ्तारी की शक्ति समाप्त करने की सिफारिश का उल्लेख है। अभियोजन की सीमा एक करोड़ से पांच करोड़ रुपये करने और सामान्य जुर्माना घटाने के प्रस्ताव भी बताए गए हैं। इन्हें आज से लागू कानून समझना सही नहीं; जरूरी कानूनी और प्रशासनिक चरण शेष हैं।

नए सुधारों के लिए एक अप्रैल 2027 की समयसीमा बताई गई है। बैठक में कर दरों में बदलाव पर चर्चा नहीं हुई। पात्र रिफंड तेजी से जारी करने और कम जोखिम वाले अनुपालन को स्वचालित बनाने पर भी जोर है।

स्रोत: Financial Express, 9 अक्टूबर 2026।

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