गंगटोक। सिक्किम सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते यानी DA और महंगाई राहत यानी DR की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी।
वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार, संशोधित मूल वेतन ढांचे में वेतन पाने वाले कर्मचारियों और पेंशनधारकों का DA/DR 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत किया गया है।
पुराने मूल वेतन ढांचे के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए यह दर 257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत कर दी गई है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
संशोधित दरें नियमित वेतनमान में वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ उन संविदा कर्मचारियों और परियोजनाओं से जुड़े कार्यभारित कर्मचारियों पर भी लागू होंगी, जिन्हें संशोधित वेतनमान मिल रहा है।
छठे केंद्रीय वेतन आयोग के पुराने वेतनमान में वेतन पाने वाले अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों का DA भी 257% से बढ़कर 262% होगा। सातवें वेतन आयोग के आधार पर संशोधित वेतन पाने वाले अधिकारियों की दर 58% से बढ़कर 60% हो जाएगी।
कितना बढ़ेगा मासिक भुगतान?
यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹30,000 है, तो 2 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी से उसे लगभग ₹600 प्रतिमाह अतिरिक्त मिलेंगे। ₹50,000 मूल वेतन वाले कर्मचारी को करीब ₹1,000 प्रतिमाह का फायदा होगा। वास्तविक राशि कर्मचारी के मूल वेतन अथवा पेंशन पर निर्भर करेगी।
राज्य सरकार के इस निर्णय से करीब 50 हजार कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिलने की संभावना है। जनवरी 2026 से लागू होने के कारण पात्र कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया अंतर भी एरियर के रूप में मिलेगा।